साइबर कैफे का उपयोग करते समय पहचान पत्र लेना अनिवार्य

साइबर कैफे का उपयोग करते समय पहचान पत्र लेना अनिवार्य

मानसा, 09 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने जिला साइबर कैफे, एसटीडी खोला है। और पीसीओ मालिकों को एक आदेश जारी कर एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ के रूप में की गई है मालिक, साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ द्वारा नहीं किया गया। साइबर कैफे और एसडीटी/पीसीओ के उपयोग पर प्रतिबंध […]

मानसा, 09 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने जिला साइबर कैफे, एसटीडी खोला है। और पीसीओ मालिकों को एक आदेश जारी कर एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ के रूप में की गई है मालिक, साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ द्वारा नहीं किया गया। साइबर कैफे और एसडीटी/पीसीओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान रिकार्ड हेतु एक रजिस्टर रखा जाये।
आदेश में कहा गया है कि साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ. उपयोगकर्ता का नाम, घर का पता, टेलीफोन नंबर और पहचान का प्रमाण रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति से इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठा भी लगवाना चाहिए। इसके अलावा साइबर कैफे और एसटीडी/पीसीओ. सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड से की जानी चाहिए, गतिविधि सर्वर लॉगिन मुख्य सर्वर में सहेजा जाएगा और यह रिकॉर्ड संग्रहीत किया जाएगा मुख्य सर्वर कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रहेगा।
उन्होंने कहा कि यदि साइबर कैफे एवं एसटीडी/पी.सी.ओ यदि प्रतिष्ठान के मालिक को सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किये जाने वाले कंप्यूटर विशेष का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।

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