परीक्षा केंद्र के आसपास आम जनता के एकत्रित होने पर रोक
बठिंडा, 3 अप्रैल: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री लतीफ अहमद ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड भुच्चो कलां (बठिंडा-बरनाला रोड के सामने) के केंद्र परीक्षा क्षेत्र के भीतर आम जनता आदेश मेडिकल कॉलेज) में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी […]
बठिंडा, 3 अप्रैल: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री लतीफ अहमद ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड भुच्चो कलां (बठिंडा-बरनाला रोड के सामने) के केंद्र परीक्षा क्षेत्र के भीतर आम जनता आदेश मेडिकल कॉलेज) में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश के अनुसार अपर जिलाधिकारी ने बताया कि महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन)-2024 सत्र-2 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल 2024 को दो पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्र आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड भुच्चो कलां (बठिंडा) में होगी।
जारी आदेश के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के आसपास विघ्नकारी तत्वों का जमावड़ा रहता है, अत: परीक्षा में खलल डालने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस परीक्षा केंद्र की परिधि में यातायात सुचारू रखने तथा आम जनता के एकत्रित होने पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें।
ये आदेश 04 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे।