कुओं, बोरों की खुदाई या मरम्मत के लिए विशेष शर्तें जारी करें

कुओं, बोरों की खुदाई या मरम्मत के लिए विशेष शर्तें जारी करें

मानसा, 05 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचान ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिला मानसा की सीमा के भीतर भूमि मालिकों को कुएं, बोर खोदने से पहले विशेष शर्तों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शर्तों के अनुसार, कुआं, बोर लगाने से पहले भूमि मालिक […]

मानसा, 05 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचान ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिला मानसा की सीमा के भीतर भूमि मालिकों को कुएं, बोर खोदने से पहले विशेष शर्तों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शर्तों के अनुसार, कुआं, बोर लगाने से पहले भूमि मालिक को जिला मजिस्ट्रेट/उपमंडल मजिस्ट्रेट/बीडीपीओ/ईओ/सरपंच/जन स्वास्थ्य या नगरपालिका समिति के संबंधित अधिकारी को 15 दिन पहले सूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि कुएं, बोरिंग स्थापित करने वाली सभी एजेंसियां ​​जैसे सरकारी/अर्धसरकारी/प्राइवेट आदि को जिला मजिस्ट्रेट मानसा, कार्यकारी इंजीनियर, जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रभाग नंबर 1 और 2 मानसा के ध्यान में लाने के बाद ऐसे पंजीकरण किए जाएंगे। शहरी और जिला मानसा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कार्यकारी अभियंता, जल आपूर्ति और स्वच्छता मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 2 मानसा के अधिकार क्षेत्र के तहत पंजीकरण, लिखित मंजूरी के बिना कुआं या बोर का निर्माण नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि कुआं या बोर स्थापित करने के स्थान के पास लगे साइनबोर्ड पर कुआं या बोर स्थापित करने वाली एजेंसियों का पता और बोर मालिक का पूरा पता होना चाहिए और स्थान के चारों ओर बाड़ लगाना या कोई उपयुक्त बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। कुआं या बोर के निर्माण के बाद जमीन के ऊपर और नीचे सीमेंट और कंक्रीट का एक निश्चित प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, कुएं या बोर के ढक्कन को नट-बोल्ट के साथ केसिंग पाइप पर लगाया जाएगा। पंप की मरम्मत के मामले में कुएं या बोर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और कुएं या बोर का काम पूरा होने के बाद गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से भर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बंद कुएं को नीचे से ऊपर तक मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट आदि से अच्छी तरह भर देना चाहिए। कुआँ या बोर खोदने का कार्य पूरा हो जाने के बाद जिस स्थान पर कुआँ या बोर बनाया गया है उस स्थान की स्थिति को बनाये रखना चाहिए। आदेशों के अनुसार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मानसा सभी जिलों के बोरों, कुओं की जानकारी बीडीपीओ, सरपंचों से एकत्रित कर अपने कार्यालय में तैयार रखेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।

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