नाबलिग बाइक-स्कूटी, कार चलाते पकड़ा तो मां-बाप को होगी जेल

नाबलिग बाइक-स्कूटी, कार चलाते पकड़ा तो मां-बाप को होगी जेल

पंजाब में नाबालिग बच्चा स्कूटी-बाइक या कार चलाते पकड़ा गया तो मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यह सजा मिलेगी। पंजाब पुलिस 31 जुलाई से इसे शुरू करने जा रही है।

WhatsApp Image 2024-07-21 at 12.44.47 PM

पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी।

WhatsApp Image 2024-07-21 at 12.44.48 PM

1. मां-बाप को जागरूक करे पुलिस
ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे।

2. पेरेंट्स के अलावा वाहन मालिक पर भी एक्शन
एडीजीपी के मुताबिक इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई होगी।

Latest News

सलमान खान को फ़िर मिली जान से मारने की धमकी , 20 साल का लड़का गिरफ़्तार सलमान खान को फ़िर मिली जान से मारने की धमकी , 20 साल का लड़का गिरफ़्तार
सलमान खान को एक और जान से मारने की धमकी मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से खान परिवार खौफ...
अनिल विज ने लोगों की समस्याएं सुनने से किया इनकार क्या में अपने हलके की सुनता हूं
कनाडा में हथियारों व नशीलें पदार्थों की तस्करी करते पांच पंजाबी गिरफ्तार
जिला प्रशासन ने समाचार पत्र वितरकों को दिया दिवाली का तोहफा
SAD छोड़ने के बाद पहली बार श्री अकाल तख्त साहिब पेश हुए विरसा सिंह ने की अरदास
पंजाब में बदलेगा स्कूलों का समय ,1 नवंबर से आदेश होंगे लागू
क्या आपका पार्टनर भी है हद से ज्यादा पोजेसिव? इन 4 तरीकों से करें उनसे डील