जिला अंतर्गत ट्रैक्टर एवं संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट करने पर रोक: जिलाधिकारी
बठिंडा, 4 जनवरी: जिला मजिस्ट्रेट श्री शौकत अहमद पारे ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में […]
बठिंडा, 4 जनवरी: जिला मजिस्ट्रेट श्री शौकत अहमद पारे ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राज्य में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं और ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के कारण एक युवक की मौत भी हो गई है। ./ स्टंट पर सख्त प्रतिबंध है।
ये आदेश 1 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे।