चुनाव आयोग का उल्लंघन करने पर 6 महीने की कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना

चुनाव आयोग का उल्लंघन करने पर 6 महीने की कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना

अमृतसर, 16 मार्च 2024( )– उन्होंने बैंकर्स को एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर जिला प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कैश वैन की भी लगातार जांच की जाए। राजनीतिक दलों को भी बैंक से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर चुनाव कर्मियों को सूचित करना होगा। उन्होंने […]

अमृतसर, 16 मार्च 2024( )–

             जिला निर्वाचन अधिकारी श्री घनशाम थोरी ने प्रिंटिंग प्रेसों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी दल को निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी या पार्टी के लिए प्रचार सामग्री के प्रकाशन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।               उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित कोई भी पैम्फलेट या पोस्टर तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता दर्ज न हो। इसी तरह प्रकाशक को भी निर्धारित प्रपत्र में घोषणापत्र लिया जाएगा जिस पर मुद्रक द्वारा दो परतों में हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा दो गवाहों द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रकाशन के तुरंत बाद मुद्रक मुद्रित सामग्री और प्रकाशक की घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर देगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर छह माह की कैद या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं और मुद्रक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।               जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या पार्टियों का विज्ञापन अज्ञात लोगों के नाम पर किया जाता है, जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा प्रिंट मीडिया या किसी अन्य माध्यम से किया गया विज्ञापन व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत संबंधित उम्मीदवार के चुनाव व्यय में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विज्ञापन प्रत्याशी की सहमति से प्रकाशित किया जाता है तो उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा, लेकिन यदि कोई विज्ञापन प्रत्याशी की स्वीकृति के बिना प्रकाशित करता है तो प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 171एच.

उन्होंने बैंकर्स को एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर जिला प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कैश वैन की भी लगातार जांच की जाए। राजनीतिक दलों को भी बैंक से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर चुनाव कर्मियों को सूचित करना होगा। उन्होंने प्रत्याशियों को मतदान खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि 20 हजार रुपये से अधिक का खर्च नकद नहीं करना चाहिए. इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को शराब की बिक्री पर नजर रखने और अधिक मांग की सूचना आबकारी विभाग को देने के भी निर्देश दिये. इस अवसर पर अपर उपायुक्त श्रीमती ज्योति बाला, अपर उपायुक्त श्री निकस कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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