सेंट्रल जेल अमृतसर में‘‘PAN-INDIA CAMPAIGN-RESTORING THE YOUTH” अभियान शुरू किया गया

सेंट्रल जेल अमृतसर में‘‘PAN-INDIA CAMPAIGN-RESTORING THE YOUTH” अभियान शुरू किया गया

अमृतसर 26 जनवरी 2024– राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर, श्री रशपाल सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, कानूनी सेवाओं और लोक अदालत के […]

अमृतसर 26 जनवरी 2024–

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर, श्री रशपाल सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, कानूनी सेवाओं और लोक अदालत के उद्देश्य को दर्शाने के लिए गुरु नानक स्टेडियम, अमृतसर में एक बड़ा बैनर लगाया गया, जिसके माध्यम से लोग इस वर्ष आगामी लोक अदालत के संबंध में जागरूकता बढ़ाई गई। आम जनता को यह संदेश दिया गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/इस्तीफे के माध्यम से निपटाना है ताकि पक्षकारों को धन एवं समय की बचत हो सके। लोक अदालत में गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। पंजाब राज्य की सभी अदालतों में हर महीने के आखिरी शनिवार को लोक अदालत आयोजित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका मामला न्यायालय में लंबित/चल रहा है और जो लोक अदालत के माध्यम से निर्णय लेना चाहता है, वह इस संबंध में संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि मामला न्यायालय में लंबित नहीं है तो ऐसे मामलों के संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है।

इसके साथ ही नालसा द्वारा जारी निर्देशानुसार ‘‘PAN-INDIA CAMPAIGN-RESTORING THE YOUTH” अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद उन दोषियों की पहचान करना है जो अपराध करने के समय या उनके मुकदमे के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे और नाबालिग थे और उनके मामलों को किशोर बनाने के लिए उन्हें भेजना है। न्याय बोर्ड और उन्हें उनका उचित अधिकार दिलवाएं ताकि युवा लड़के और लड़कियों को सुधार कर समाज में फिर से शामिल किया जा सके। इस अभियान के तहत जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष श्री रशपाल सिंह के निर्देशानुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव ने सेंट्रल जेल, अमृतसर का दौरा किया। वर्तमान में उनके साथ श्री संजय हीर, कनिष्ठ सहायक, श्री मंजीत सिंह क्लर्क, श्री रणधीर शर्मा, अधिवक्ता, श्री संदीप सिंह रंधावा, अधिवक्ता, श्री निर्मलप्रीत सिंह हीरा, अधिवक्ता, श्री अभिजीत सिंह संधू, अधिवक्ता हैं। श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता, श्री हरप्रीत सिंह जोसियन, अधिवक्ता, श्री ईशविंदर सिंह मेहता, अधिवक्ता मुफ्त कानूनी सेवाओं से खुश थे। इस अवसर पर, श्री अनुराग कुमार आज़ाद, अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अमृतसर और अन्य जेल अधिकारी भी उपस्थित थे और उन्होंने हर संभव सहायता प्रदान की।

जज साहब श्री रशपाल सिंह ने अलग-अलग बैरकों में जाकर प्रत्येक कैदी/बंदी से मुलाकात की और उन्हें अभियान के बारे में जागरूक किया और जानकारी दी कि जिस समय उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्या उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, वे नाबालिग हैं, यदि ऐसा है तो वे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर की जेल में मुफ्त कानूनी सेवा क्लिनिक में उपस्थित हो सकते हैं और गवाही दे सकते हैं या एक लिखित आवेदन दे सकते हैं। क्या 18 वर्ष से कम आयु के कैदी/बंदी अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से अदालतों में स्थित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे संबंधित अदालतों में जहां उनका मामला लंबित है या जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्र की पुष्टि के लिए वह अपनी उम्र के सबूत के तौर पर अपना पहचान पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र आदि भी अदालत में पेश कर सकता है। इसके लिए उन्हें जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा हर संभव कानूनी सहायता दी जाएगी। जिला कानूनी सेवाओं का विषय “सभी के लिए न्याय” है और इसके तहत कैदियों और निर्वासित लोगों के समूह को यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक कैदी और निर्वासित को यह कहने का अधिकार है कि “न्याय मेरा भी है”। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस शिविर के दौरान कैदियों/बंदियों ने श्री रशपाल सिंह, न्यायाधीश साहब को आश्वासन दिया कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे और अपनी उम्र के दावे के संबंध में अपना आवेदन या अनुरोध ईमानदारी और सच्चाई से देंगे।

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