अमृतपाल सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं, लोकसभा सत्र में नहीं ले पाएंगे हिस्सा
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आज अमृतपाल की याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि लोकसभा ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अमृतपाल की सदस्यता समाप्त नहीं होगी क्योंकि लोकसभा समिति ने उनकी 54 दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि वे लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के अवकाश अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। समिति ने अमृतपाल सिंह के अनुरोध पर विचार करने के बाद उनकी अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है। हालांकि, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।
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अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उसने अपनी नजरबंदी के कारण लोकसभा अध्यक्ष को दो अनुरोध प्रस्तुत किए थे, जिनमें उन्होंने संसद से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी थी। सांसद अमृतपाल सिंह ने 24 जून से 2 जुलाई (9 दिन), 22 जुलाई से 9 अगस्त (19 दिन) और 25 नवंबर से 20 दिसंबर (26 दिन) कुल मिलाकर, उन्होंने 54 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन