हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक करार

हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक करार

हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा- यह असंवैधानिक है।

हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 1.80 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। जिसमें परिवार पहचान पत्र (PPP) वाले युवाओं को ही इसका फायदा दिया जाता था।

65f19004a2890-nayab-singh-saini-is-considered-a-confidante-of-khattar-125526988-16x9

इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे खारिज किया था। हाईकोर्ट ने कहा था- यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है।

हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दायर की थी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई ग्रुप C और D में नियुक्ति पा चुके 23 हजार युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे।

Latest News

Google Photos से कैसे एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं सारी फोटोज! Google Photos से कैसे एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं सारी फोटोज!
Google Photos एक बेहतरीन सेवा है जो आपकी तस्वीरों और वीडियो को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और कहीं से...
'हार मानसिक तौर पर परेशान करने वाला, लेकिन संन्यास...', मेलबर्न टेस्ट के बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट पर क्या कहा?
साउथ कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक , राष्ट्रपति ने सभी एयरलाइन की जांच का दिया आदेश
चंडीगढ़ में दंपती से मारपीट मामले में SHO को नोटिस:सिपाही सस्पेंड
डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश , खनौरी बॉर्डर पहुंची पुलिस
पूर्व CM केजरीवाल का नया ऐलान- पुजारी-ग्रंथी को हर महीने मिलेगा ₹18000
खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, देखता हूं कौन रोकता है...केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश के बाद दी चुनौती