पंजाब कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फ़ैसले

पंजाब कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फ़ैसले

पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज (शुक्रवार को) पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य हित से जुड़े 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गई है। खासतौर पर एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्तियों में SC समुदाय के वकीलों को लेकर आरक्षण या विशेष छूट को मंजूरी दी गई है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद ब्रीफ में 6 फैसलों की जानकारी को सांझा किया गया-

पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। आने वाले तीन वर्षों में करीब 48 प्रोफेसरों के रिटायर होने की संभावना थी, लेकिन अब वे अपना अनुभव छात्रों को देना जारी रख सकेंगे। इससे मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) की रिटायरमेंट उम्र को भी 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, 58 वर्ष के बाद उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में ब्लॉकों के पुनर्गठन (रि ऑर्गेनाइजेशन) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ब्लॉकों की संख्या, संरचना और कार्यक्षमता को दुरुस्त करने के लिए रेशनलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब तक पंजाब की OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू नहीं होती थी। लेकिन अब इसे भी शामिल किया गया है। इसके तहत पीनल ब्याज को माफ किया गया है और नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस व फाइन पर 50% की छूट दी गई है। इससे हज़ारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि वन क्षेत्रों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत 100 मीटर का घेरा तय किया गया है। अब पंजाब सरकार ने इसे लेकर कैबिनेट में नए सिरे से मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एससी वर्ग के वकीलों की सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण को मंजूरी दी है। अब एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में SC वर्ग के लॉ ऑफिसर्स की भर्ती में छूट और विशेष प्रावधान लागू होंगे। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी फैसलों को जनता और प्रशासन के हित में बताया और कहा कि पंजाब सरकार राज्य में समावेशी विकास और सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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