मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी हथियार ले जानाआने पर पूर्ण प्रतिबंध

मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी हथियार ले जानाआने पर पूर्ण प्रतिबंध

मानसा, 12 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विवाह के दौरान कुछ लोग मैरिज पैलेसों में अपने लाइसेंसी हथियार लेकर आते […]

मानसा, 12 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विवाह के दौरान कुछ लोग मैरिज पैलेसों में अपने लाइसेंसी हथियार लेकर आते हैं और समारोह के दौरान शराब आदि पीने के बाद स्टेज पर भांगड़ा करते समय एक-दूसरे से हथियार छीन लेते हैं और फायरिंग करते हैं, जो कि खतरे का सबब है। महल में मौजूद लोग।ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है।
गौरतलब है कि मैरिज पैलेसों में हथियार न लाने के बारे में बोर्डों पर लिखा होता है, लेकिन इन बोर्डों पर कोई कार्रवाई नहीं करता।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।

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