कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत की याचिका

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत की याचिका

Sukhpal khaira

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2015 मार्च में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी भी ठहराया गया था। पुलिस जांच में सुखपाल खैरा का नाम सामने आया था। फाजिल्का में 2015 में दर्ज एनडीपीएस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। 28 सितंबर को पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। याचिका दाखिल करते हुए खैरा ने बताया कि इस मामले में याची को विभिन्न स्तर पर राहत के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जाकर करवाई कर रही है। पहले वह आम आदमी पार्टी में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया।

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2015 मार्च में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे। बाद में पुलिस जांच के दौरान खैरा का नाम सामने आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खैरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खैरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। खैरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

Sukhpal khaira

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