वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज के साथ वोट कर सकते हैं-एसडीएम नितेश कुमार जैन
सरदूलगढ़/मानसा, 21 मार्च:लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-उपमंडल मजिस्ट्रेट, निर्वाचन क्षेत्र 97-सरदूलगढ़ श्री नितेश कुमार जैन, उलीके के तहत जानकारी साझा करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में कहा गया कि चुनाव के दिन कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग […]
सरदूलगढ़/मानसा, 21 मार्च:
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-उपमंडल मजिस्ट्रेट, निर्वाचन क्षेत्र 97-सरदूलगढ़ श्री नितेश कुमार जैन, उलीके के तहत जानकारी साझा करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में कहा गया कि चुनाव के दिन कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपना वोट डाल सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर मतदाता पहचान पत्र में मतदाता के नाम के अक्षर में कोई गलती हो तो भी मतदाता अपना वोट डाल सकता है, लेकिन उसकी पहचान उसके द्वारा दिखाये गये वोटर कार्ड से होती है। यदि कोई मतदाता किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता कार्ड प्रस्तुत करता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हो जहां वह अपना वोट डाल रहा है।
उन्होंने कहा कि विदेशी मतदाताओं को पहचान के लिए अपना मूल भारतीय पासपोर्ट दिखाना होगा। जिन मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड में फोटो स्पष्ट नहीं है, उन्हें दूसरा दस्तावेज भी जमा करना होगा। इसके अलावा, जिन मतदाताओं के पास चुनाव के दिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें 12 अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाना होगा। लाइसेंस., पेन कार्ड, जी. एनपीआर के तहत आरजीए द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, संसद सदस्यों/विधायकों/एमएलसी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र। मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अधिकारियों को उन्हें जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अद्वितीय विकलांगता कार्ड प्रस्तुत करके अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जारी मतदाता पर्ची को मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।