जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंध

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंध

बठिंडा, 14 फरवरी: जिलाधिकारी एस. जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, कोई भी कार्यक्रम […]

बठिंडा, 14 फरवरी:

जिलाधिकारी एस. जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिले की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना, किसी भी कार्यक्रम या जुलूस में हथियार लेकर चलना, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों का जमा होना, सार्वजनिक स्थानों पर सभा करना, नारे लगाना बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालना और उपदेश देना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, जिला बठिंडा की सीमा के भीतर लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों, नंगी तलवारों, भालों और किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने, संभालने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह आदेश पुलिस/सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों और किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

ये आदेश 11 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे.

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