सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

मानसा, 12 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने जिला मानसा की सीमा के भीतर आम लोगों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है।उन्होंने कहा कि भारत में सैन्य […]

मानसा, 12 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने जिला मानसा की सीमा के भीतर आम लोगों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है।
उन्होंने कहा कि भारत में सैन्य अधिकारी और कर्मी सैन्य रंग की वर्दी पहनते हैं और सैन्य रंग के वाहनों जैसे जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी/वाहनों का दुरुपयोग कर देश में शांति एवं कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर मानव जीवन को खतरे में डाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस कारण से, मैं आश्वस्त हूं कि इससे होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए आम जनता के लिए सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की बिक्री और उपयोग को तुरंत रोकना जरूरी है।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।

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