हिंसा और नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले गीतों और भाषणों परपूर्ण निरोधक आदेश

हिंसा और नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले गीतों और भाषणों परपूर्ण निरोधक आदेश

मानसा, 30 मार्च:अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री निर्मल ओसेपचान सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के अंदर सरकारी व गैर सरकारी बसों, मैरिज पैलेसों, शहरों, गांवों में गायकों, गीतकारों व वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अखाड़ों व मंचों पर हिंसा व नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर […]

मानसा, 30 मार्च:
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री निर्मल ओसेपचान सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के अंदर सरकारी व गैर सरकारी बसों, मैरिज पैलेसों, शहरों, गांवों में गायकों, गीतकारों व वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अखाड़ों व मंचों पर हिंसा व नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाषण पर लगाया गया।
आदेश में कहा गया है कि हिंसा और नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले गाने अक्सर सरकारी और गैर-सरकारी बसों, विवाह महलों, शहरों, गांवों में गायकों, गीतकारों और वक्ताओं द्वारा स्थापित अखाड़ों या मंचों पर गाए जाते हैं। इन गानों को सुनने से आम लोगों के अलावा युवा पीढ़ी के लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसे रोकने के लिए इन गानों को रोकना बहुत जरूरी हो गया है।
यह आदेश 31 मई 2024 तक लागू रहेगा।

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