पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक का आदेश
मानसा, 11 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस निकालने, नारे लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर भड़काऊ प्रचार करने, पांच या अधिक की अनुमति दी। व्यक्तियों का […]
मानसा, 11 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस निकालने, नारे लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर भड़काऊ प्रचार करने, पांच या अधिक की अनुमति दी। व्यक्तियों का एकत्र होना, छुरे, तेज चाकू, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियार/हथियार ले जाना सख्त वर्जित है।
आदेश में उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि जब विभिन्न संगठनों या आम व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है, तो यातायात बाधित होने और सामान्य जन जीवन बाधित होने का डर रहता है. इस प्रकार लोक शांति भंग होने से सरकारी एवं निजी संपत्ति को क्षति पहुंचने की भी आशंका है।
उन्होंने कहा कि पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने संबंधी आदेश सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, सरकारी समारोहों, विवाह, धार्मिक एवं धार्मिक समारोहों तथा स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बच्चों के एकत्र होने पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।