अनुरोध के अनुरूप लाइसेंस रद्द किया जायेगा : उपायुक्त
बठिंडा, 24 जनवरी: डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे ने कहा कि पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत बनाए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2013 के तहत अनुरोध के आधार पर आईईएलटीएस केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए लाइसेंस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर […]
बठिंडा, 24 जनवरी: डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे ने कहा कि पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत बनाए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2013 के तहत अनुरोध के आधार पर आईईएलटीएस केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
रद्द किए गए लाइसेंस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि निधि शर्मा पुत्री श्री कुलवंत राय निवासी एलआईजी 145 फेस-1 एचडीएफसी लाइफ ब्रांच, सिविल लाइन नियर बस स्टैंड, बठिंडा में स्थित मैसर्स निधि ट्रैवल्स के नाम पर है। गुरुद्वारा मॉडल टाउन बठिंडा के पास। आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 69/सीईए दिनांक 22-12-2018 और 21-12-2023 तक वैध।
इसके अलावा, उक्त लाइसेंसधारी अधिनियम/नियमों के अनुसार उसके या उसकी फर्म के खिलाफ किसी भी शिकायत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।
आदेश के अनुसार प्रथम निधि शर्मा पुत्री श्री कुलवंत राय निवासी एलआईजी 145 फेस-1 निकट गुरुद्वारा मॉडल टाउन ने दिनांक 19-12-23 को लिखित आवेदन दिया है कि वह अपना लाइसेंस नवीनीकृत नहीं कराना चाहती है। इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
अतः प्रार्थना पक्ष से प्राप्त जवाब के आधार पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के नियम 2013 के तहत निधि शर्मा पुत्री श्री कुलवंत राय निवासी एलआईजी 145, फेज-1, गुरुद्वारा मॉडल के पास टाउन, बठिंडा ने आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 69/सीई जारी किया। धारा 6 के अनुसार एचडीएफसी लाइफ ब्रांच, सिविल लाइन नियर बस स्टैंड, बठिंडा स्थित फर्म मेसर्स निधि ट्रैवल्स को 22-12-2018 को ए जारी किया गया था। (1) पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत। और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।