ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का डिप्टी डायरैक्टर आर. के. सिंगला एक अन्य केस में भगौड़ा करार

ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का डिप्टी डायरैक्टर आर. के. सिंगला एक अन्य केस में भगौड़ा करार

चंडीगढ़ 6 मार्चः एस. बी. एस. नगर जिले की अनाज मंडियों में मज़दूरी और ढुलाई के ठेके अधिक रेटों पर अलाट करने सम्बन्धी एक केस में ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पंजाब के डिप्टी डायरैक्टर मुलजिम आर. के. सिंगला को सी.जे.एम. एस.बी.एस. नगर की अदालत द्वारा भगौड़ा करार दे दिया गया है।  इससे पहले उक्त […]

चंडीगढ़ 6 मार्चः

एस. बी. एस. नगर जिले की अनाज मंडियों में मज़दूरी और ढुलाई के ठेके अधिक रेटों पर अलाट करने सम्बन्धी एक केस में ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पंजाब के डिप्टी डायरैक्टर मुलजिम आर. के. सिंगला को सी.जे.एम. एस.बी.एस. नगर की अदालत द्वारा भगौड़ा करार दे दिया गया है। 

इससे पहले उक्त मुलजिम राकेश कुमार सिंगला को लुधियाना जिले की अनाज मंडियों में विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से अनाज की ढुलाई के घोटाले सम्बन्धी दर्ज केस में लुधियाना की अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी आर. के. सिंगला, पूर्व ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत भूषण आशु और ठेकेदारों समेत सात मुलजिमों के खि़लाफ़ विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 8, 12, 13 (2) और आई. पी. सी. दी धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी के अधीन एफ. आई. आर. नम्बर 18 तारीख़ 22- 09- 2022 को दर्ज की हुई है। 

उन्होंने आगे बताया कि उक्त मुलजिम सिंगला ने पूर्व मंत्री और विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ मिलीभुगत करके रिश्वतें लेकर ठेकेदारों को बड़ी कीमतों पर टैंडर दिए थे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि ठेकेदारों ने मंडियों से गोदामों तक अनाज की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर, हारवैस्टर कम्बाईनें, दो पहिया वाहनों आदि के रजिस्ट्रेशन नंबर देकर जाली दस्तावेज़ जमा करवाए हैं। 

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में 7 मुलजिमों में से ठेकेदार तेलू राम, भारत भूषण आशु और उनके निजी सचिव मीनू मल्होत्रा का चालान समर्थ अदालत में पेश किया जा चुका है। बताने योग्य है कि ज़िला ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण कंट्रोलर राकेश भास्कर का देहांत हो चुका है। 

इस सम्बन्धी मुकदमे की सुनवाई के दौरान उक्त कथित मुलजिम आर. के. सिंगला द्वारा अदालत में पेश न होने के कारण उसे भगौड़ा करार दे दिया गया है। आर. के. सिंगला के साथ मुलजिम ठेकेदारों अजय पाल और यश पाल के खि़लाफ़ एक अन्य सप्लीमैंटरी चालान जल्द ही अदालत में पेश किया जायेगा। 

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