खाद्य विक्रेता का पंजीयन एवं लाइसेंस एक माह मेंबनायें-अपर उपायुक्त

खाद्य विक्रेता का पंजीयन एवं लाइसेंस एक माह मेंबनायें-अपर उपायुक्त

मानसा, 13 फरवरी:जिले का कोई भी खाद्य विक्रेता जो खाद्य सामग्री जैसे (कन्फेक्शनरी, बेकरी, किराना, कैटरिंग, सब्जी, फल, फास्ट फूड) का निर्माण एवं विक्रय करता है, जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, पंजीकरण एवं जिनका टर्नओवर 12 लाख से अधिक है। लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ये विचार अतिरिक्त उपायुक्त (जे) श्री निर्मल […]

मानसा, 13 फरवरी:
जिले का कोई भी खाद्य विक्रेता जो खाद्य सामग्री जैसे (कन्फेक्शनरी, बेकरी, किराना, कैटरिंग, सब्जी, फल, फास्ट फूड) का निर्माण एवं विक्रय करता है, जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, पंजीकरण एवं जिनका टर्नओवर 12 लाख से अधिक है। लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ये विचार अतिरिक्त उपायुक्त (जे) श्री निर्मल ओसेपचन ने खाद्य विक्रेताओं के साथ बैठक करते हुए व्यक्त किये।
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के काम करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. उन्होंने जिले के सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिये कि वे आवेदन करने के एक माह के अन्दर अपना लाइसेंस/पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी सरकारी मेस, कैंटीन, हॉस्टल और जहां भी मध्याह्न भोजन परोसा जाता है, उन्हें पंजीकृत कर लाइसेंस दिया जाये और उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाये. वह ऑनलाइन पोर्टल 6oscos.fssai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
सिविल सर्जन सह डीएचओ डाॅ. रणजीत सिंह रॉय ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य विक्रेताओं को सुरक्षित भोजन और गरिष्ठ भोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री बनाने के लिए साफ-सुथरी सामग्री का उपयोग करना चाहिए और सामग्री बनाते समय भोजन को भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों और विटामिन की आवश्यक मात्रा को पूरा करने के लिए फोर्टिफाइड फूड जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को आवश्यक तत्व मिल सकें. उन्होंने कहा कि हमें शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में बचा हुआ खाना नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसे तुरंत जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए।
अमरेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी प्रकार का भोजन बनाते व परोसते समय साफ कपड़े पहनने चाहिए तथा सिर ढका होना चाहिए। हाथों के नाखून काटने चाहिए और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों की जांच कर रही है और संदिग्ध वस्तुओं के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. उन्होंने खाद्य एवं पेय पदार्थों का कारोबार करने वाले दुकानदारों एवं विक्रेताओं से कहा कि वे लोगों को शुद्ध एवं साफ-सुथरी वस्तुएं ही बेचें तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें तथा यदि किसी ने अभी तक सड़क सुरक्षा के तहत पंजीकरण नहीं कराया है तो वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें।

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