दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई आज

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई आज

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेजा दिया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।

दरअसल, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल काे जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है।

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। CBI की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पैरवी की। वहीं, केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।

CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, CBI ने केजरीवाल के खिलाफ स्पेशल CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता समेत बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है।


अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

hkzYT_j5

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है

Latest News

हरियाणा में निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति लगा सकेंगे कैंप:सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य हरियाणा में निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति लगा सकेंगे कैंप:सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य
हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने 12 नवंबर...
चुनाव से पहले CM आतिशी ने कांग्रेस पर बोला सियासी हमला, लगाया फंडिग का आरोप
कनाडा के नए फैसले से भारतीय छात्रों को होगी मुश्किल! जानें क्या है ट्रूडो का नया फरमान
'अपना रोल मॉडल सोच समझकर..., बुमराह से सीखें...', मोहम्मद कैफ ने सिराज पर यूं किया तंज
पंजाब में टूरिज्म के लिए 73.57 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू:नए साल में खुलेगा किला मुबारक होटल
जालंधर में पुलिस ने किया एनकाउंटर , जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे को लगी गोली
अर्जुन कपूर हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, फैंस को दी वॉर्निंग