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जिले में धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध: जिलाधिकारी

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बठिंडा, 27 मार्च: जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ऑलिव ग्रीन रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) जीप/मोटरसाइकिल/मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एक अन्य आदेश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब गांव और छोटे शहर नियंत्रण अधिनियम, 1918 की धारा 3 उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिले के भीतर गांवों, रेलवे ट्रैक, सुई और नहर पुलों, नहरों, सार्वजनिक निर्माण किया। नालों और सुई/नदियों, तेल पाइपलाइनों आदि से सटे सभी गांवों के सभी सक्षम शारीरिक वयस्क पुरुष सभी गांवों, रेलवे पटरियों, जल आपूर्ति योजनाओं, नहरों, नालियों और सुई को टूटने से बचाने के लिए उचित गार्ड ड्यूटी करेंगे।

एक अन्य आदेश के जरिए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में मौजूदा हवाई अड्डे के दो किलोमीटर के दायरे में लालटेन पतंग, विश पतंग आदि के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार लालटेन पतंग, विश पतंग के उपयोग से टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के संचालन और सुरक्षा को खतरा होता है।

अगले आदेश के मुताबिक ट्रैफिक समस्या को देखते हुए संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर सख्ती से रोक लगा दी गयी है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि बहुउद्देश्यीय खेल स्टेडियम के पास ट्रक खड़ा करने के कारण एम.एस.डी. स्कूल व गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों को काफी परेशानी होती है। इन ट्रकों के कारण स्कूल वैन, बस, रिक्शा आदि के दुर्घटनाग्रस्त होने का डर बना रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हनुमान चौक के आसपास गोनियाना रोड और स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड पर ट्रकों की पार्किंग पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। इन इलाकों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक किसी भी ट्रक को चलने की इजाजत नहीं होगी, उन्होंने एम.एस.डी. प्राप्त किया। स्कूल और श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया कि वे छुट्टियों के दौरान अपने छात्रों को स्कूल परिसर से रिक्शा, गाड़ी आदि में सुरक्षित रूप से ले जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चों को लेने आने वाले रिक्शा व वाहन स्कूल के बाहर सड़क या सड़क किनारे पार्क नहीं किये जायेंगे।

पंजाब जेल नियम, 2022 के तहत एक अन्य आदेश के अनुसार, जेल में लागू किसी भी अन्य कानून के तहत, केंद्रीय जेल बठिंडा के भीतर अवैध आपराधिक गतिविधियों और ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं को रखना सख्त वर्जित है।

जारी आदेशों के अनुसार, सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी राम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बल्क पी.ओ. एल टर्मिनल एफओएस मंडी मानसा रोड बठिंडा के आसपास ड्रोन कैमरा संचालन/उड़ान प्रतिबंधित है।

आगे के आदेशों के मुताबिक एयरफोर्स, भिसियाना एयरपोर्ट के बाहर 100 गज के दायरे में बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए लोगों को दुकानें लगाने और कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है।

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