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दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पराली जलाने वाले किसानों से नहीं खरीदना चाहिए अनाज

Supreme Court on Delhi pollution issue सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर ऐसे समय में सुनवाई कर रहा है जब राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. मंगलवार सुबह ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ थी. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर मंगलवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली यानी खेत में लगी आग का क्या हुआ? जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं. हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य समय रहते मिलकर काम करें ताकि अगले सीजन में ऐसी स्थिति पैदा न हो.’ इस पर कोर्ट ने कहा कि अगले सीजन का इंतजार नहीं किया जाएगा.

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हम मामले पर नजर रखेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. आपको पराली जलाने वाले किसानों से अनाज नहीं खरीदना चाहिए. कानून तोड़ने वालों को लाभ क्यों मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हालांकि यह भी सच है कि जब दूसरे राज्यों का अनाज पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जा सकता है तो एक किसान का अनाज दूसरे किसान को क्यों नहीं बेचा जा सकता? तो यह कोई समाधान नहीं हो सकता है.Supreme Court on Delhi pollution issue

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